गैंगेस्टर में एक आरोपी को तीन वर्ष 6 माह की सज़ा व5 हज़ार रुपए का जुर्माना

गैंगेस्टर में एक आरोपी को तीन वर्ष 6 माह की सज़ा व5 हज़ार रुपए का जुर्माना
गत 2014 मैथन झिंझाना इलाके में हाईवे डकैतों ने बलेरो कार व 40 हज़ार की लूट की थी
मुज़फ्फर नगर
गत31 जनवरी2014 को शामली ज़िले के थाना झिंझाना के ग्राम लखीपुर के निकट हाईवे पर लूट की घटना पर लगाई गई गनफेस्टर के मामले में एक अरोपिभूप सिंह उर्फ भूपेंद्र  को तीन वर्ष 6 माह की सज़ा व 5 हज़ार रोए का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई एडीजे 5 गैंगेस्टर कोर्ट श्री वीके पांडे की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की
गत31 जनुअरी 2014 को थाना झिंझाना के ग्राम लखीपुरा के पास सहारनपुर जारहेअब्दुलवासिड से  बेलोरो कार व 40 हज़ार नकदी की भूपेंद्र ने अपने साथियों के साथ लूट ली थी इसके बाद भूपेंद्र व उसके साथियों पर गैंगेस्टर लगा था भूपेंद्र की फाइल अलग कर दी थी आज भूपेंद्र को गैंगेस्टर में दंडित किया गया एम रहमान


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महिला रजनी को जिंदा जलाने का मामला
पती राजीव पवांर को हत्या का दोषी ठहराया गया
सास ससुर को सबूत के अभाव में बरी कुए
थाना बुढ़ाना के बैली में हुई थी घटना
मुज़फ्फर नगर
गत26 फरवरी 2016 को थाना बुढ़ाना के ग्राम बैली में महिलाराजनी पत्नी राजीव को मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा मारने के मामले में आरोपी पती राजीव पंवार को हत्या है दोषी ठहराया गया है जबकि आरोपी सास विमल ससुर इकबाल को सबूत के अभाव में बरी करदिया सज़ा आगामी 10 फरवरी को सुनाई जावेगी
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कीरत दो के ज़ज़ निशांत देव की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से  ऐडीजी सी फ़िरोज़ अली व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल ने पैरवी की थी
गत 26 फरवरी 2016 को ग्राम बैली में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला रजनी पेर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया था बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया था म्रतक के पितासुनिल पूनिया ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था जिस में पती राजीव पंवार ससविमल ससुर इकबाल नंद मंतजेठ संजीव को नामजद किया था लेकिन पुलिस ने पति व उसके माता पिता के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कीथी  दो के नाम निकल दिए थे कोर्ट ने दहेज हत्या न मानकर हत्या में पति को दोषी ठहराया है |